Skip to main content

अविवाहित माता – पिता को साथ रहने का हक़, कोर्ट ने नाबालिग बेटी की याचिका स्वीकार की

RNE Network.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी की याचिका पर कहा है कि अंतर्धार्मिक लिव – इन माता – पिता को साथ रहने का हक है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि बेटी और उसके जैविक माता – पिता को जरुरी होने पर नियमानुसार सुरक्षा देने पर गौर करे।याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि मां के पूर्व ससुराल वाले माता – पिता को धमका रहे हैं, उन्हें खतरा है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत वयस्क माता – पिता एक साथ रहने के हकदार हैं, भले ही उन्होंने विवाह न किया हो। अपने पूर्व पति की मृत्यु के बाद, बच्चे की जैविक मां जैविक पिता के साथ रहने लगी थी।प्राथमिकी दर्ज करने को कहा:

बच्ची के माता – पिता ने गुहार की कि पुलिस महिला के पूर्व ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रही। पीठ ने निर्देश दिया कि माता – पिता चाहते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाये।